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जिला जनसंपर्क कार्यालय, पाकुड़
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प्रेस विज्ञप्ति संख्या:- 549
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दिनांक:-08-04-2026
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जिले में बाल श्रम उन्मूलन हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया
श्रम अधीक्षक, पाकुड़ के द्वारा सदर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों—बस स्टैंड पाकुड़, भगतपाड़ा मेन रोड, हाटपाड़ा, अंबेडकर चौक, मालपहाड़ी रोड, रेलवे फाटक पाकुड़ एवं मौलाना चौक में बाल श्रम उन्मूलन एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान होटल, गैरेज एवं अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा सभी प्रतिष्ठान संचालकों को सख्त निर्देश दिया गया कि वे किसी भी परिस्थिति में बाल श्रम का उपयोग न करें।
श्रम अधीक्षक श्री गिरीश चन्द्र प्रसाद ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करना भी कानूनन अपराध है। उन्होंने आगे कहा कि उल्लंघन की स्थिति में नियोजक पर ₹20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना अथवा 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास या दोनों दंड का प्रावधान है। जिले में बाल श्रम उन्मूलन के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
इस अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पाकुड़ श्रीमती अनुप्रिया सोरेन, श्रम विभाग के कर्मी एवं जनलोक कल्याण समिति के सदस्य सक्रिय रूप से उपस्थित थे।
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Teamprdpakur on dated 10/04/2026 |